सूचना का अधिकार
आरटीआई अधिनियम, 2005 के अध्याय-II धारा 4 (1) (बी) के तहत सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण 08-05-2025 तक
एस. नं. विवरण जानकारी
1. संगठन एवं कार्य
1.1 इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1) (बी) (i)
1.1.1 संगठन का नाम और पता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून, उत्तराखंड-248006
1.1.2 संगठन के प्रमुख श्री जगमोहन शर्मा,
निदेशक
1.1.3 विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य https://www.ignfa.gov.in/hindi/mandate
1.1.4 कार्य एवं कर्तव्य भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीनों एवं सेवारत अधिकारियों का प्रशिक्षण.
1.1.5 नियमावली https://www.ignfa.gov.in/hindi/organizational-chart
1.1.6 अन्य विवरण - विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन तथा समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों के बारे में भी जानकारी दी गई है। समय-समय पर गठित विभिन्न समितियाँ
1.2 इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य [धारा 4(1) (बी) (ii)]
1.2.1 अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक) https://www.ignfa.gov.in/document/duties-link-officer-additional-link-officer-8922-new.pdf (पी डी एफ | 443 के. बी | अंग्रेज़ी)
https://www.ignfa.gov.in/delegation-of-financial-power-of-director-and-others-new.pdf (पी डी एफ | 771 के. बी | अंग्रेज़ी)
1.2.2 अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य https://www.ignfa.gov.in/delegation-of-financial-power-of-director-and-others-new.pdf (पी डी एफ | 771 के. बी | अंग्रेज़ी)
ग्रुप सी के कर्तव्य (पी डी एफ | 2.16 Mb | अंग्रेज़ी)
1.2.3 नियम/आदेश जिनके तहत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और DoPT और MoEF एवं CC, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार
1.2.4 प्रयोग DoPT और MoEF एवं CC, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार
1.2.5 कार्य आवंटन निदेशक द्वारा किया गया
1.3 निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(बी)(iii)]
1.3.1 निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रमुख निर्णय-बिंदुओं की पहचान करें निदेशक, आईजीएनएफए
1.3.2 अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी MoEF&CC निदेशक, आईजीएनएफए
1.3.3 संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी शक्तियों का प्रत्यायोजन
1.3.4 निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो मामले पर निर्भर करता है
1.3.5 पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल एसोसिएट प्रोफेसर (प्रशासन), अतिरिक्त निदेशक और निदेशक, आईजीएनएफए
1.4 कार्यों के निर्वहन के मानदंड [ धारा 4(1)(बी)(iv)]
1.4.1 प्रदान किये जाने वाले कार्यों/सेवाओं की प्रकृति भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीनों और सेवारत अधिकारियों को प्रशिक्षण
1.4.2 कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक आईएफएस प्रोबेशनर्स के पाठ्यक्रम और संबंधित कार्य के लिए अन्य मैनुअल के अनुसार
1.4.3 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँच प्राप्त की जा सकती है संस्थान केंद्र सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करता है |
1.4.4 लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय-सीमा मामलों पर निर्भर करता है
1.4.5 शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया अनिवार्य दिशा-निर्देशों के अनुसार।
1.5 कार्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश पुस्तिका एवं अभिलेख [धारा 4(1)(बी)(वी)]
1.5.1 रिकार्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति। भारत सरकार के विभिन्न नियम और विनियम
1.5.2 नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची। https://www.ignfa.gov.in/document/ifs-probation-syllabus2016.pdf (पी डी एफ | 842 के. बी | अंग्रेज़ी)
भर्ती नियम-सभी पद (RAR | 20 Mb | अंग्रेज़ी)
1.5.3 अधिनियम/नियम पुस्तिका आदि। https://www.ignfa.gov.in/document/ifs-probation-syllabus2016.pdf (पी डी एफ | 842 के. बी | अंग्रेज़ी)
भर्ती नियम-सभी पद (RAR | 20 Mb | अंग्रेज़ी)
1.5.4 स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश लागू नहीं
1.6 प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(बी)(vi)]
1.6.1 दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ संस्थान के विभिन्न अनुभागों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न दस्तावेजों को विभिन्न अनुभागों/कोशिकाओं के नियंत्रण में रखा जाता है।
1.6.2 दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक
1.7 सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)]
1.7.1 बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम समिति (यौन उत्पीड़न) (पी डी एफ | 169 के. बी | अंग्रेज़ी)

सीएसएस-एमओईएफसीसी-रेग के तहत आईजीएनएफए में संकाय सदस्य के रूप में आईएफएस अधिकारियों का चयन (पी डी एफ | 297 के. बी | अंग्रेज़ी)

1.7.2 संघटन
1.7.3 गठन की तिथियाँ
1.7.4 अवधि/कार्यकाल
1.7.5 शक्तियाँ और कार्य
1.7.6 क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? नहीं, केवल सदस्यों तक सीमित
1.7.7 क्या बैठकों के विवरण जनता के लिए खुले हैं? नहीं, केवल सदस्यों तक सीमित
1.7.8 वह स्थान जहां जनता के लिए खुले कार्यवृत्त उपलब्ध हैं? Not Applicable
1.8 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [ धारा 4(1)(बी)(ix) ]
1.8.1 Name and designation https://www.ignfa.gov.in/hindi/faculty
https://www.ignfa.gov.in/hindi/ignfa-staff-list
1.8.2 टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी https://www.ignfa.gov.in/document/new-update-file-ignfa-telephone-directory-1.pdf (पी डी एफ | 47 के. बी | English)
1.9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है [धारा 4(1)(बी)(x)]
1.9.1 सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची औसत मासिक वेतन (पी डी एफ | 157 के. बी | English)
1.9.2 इसके विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली भारत सरकार के नियमों के अनुसार
1.10 लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण [धारा 4(1)(बी)(xvi)]
1.10.1 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी
श्री राज कुमार बाजपेयी, 
अपर निदेशक
2. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सुश्री अजीता लोंगजाम,
एसोसिएट प्रोफेसर  (प्रशासन)/सीपीआईओ
3. सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री ललित मलिक
सहायक (कार्यालय) एवं एपीआईओ
1.10.2 प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून, उत्तराखंड-248006
अपीलीय प्राधिकारी
टेलीफ़ोन नंबर0135-2757741
ईमेल : addl-director [at] ignfa [dot] gov [dot] in
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
टेलीफ़ोन नंबर 0135-2753074
ईमेल : apadmn [at] ignfa [dot] gov [dot] in

 

सहायक जन सूचना अधिकारी
टेलीफ़ोन नंबर 0135-2225272
ईमेल : lalitmalikddun [at] yahoo [dot[] co [dot] uk
1.11 कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(1))
1.11.1 कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है: मामूली दंड या प्रमुख दंड कार्यवाही के लिए लंबित  शून्य
1.11.2 मामूली दंड या बड़े दंड की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया शून्य
1.12 आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)
1.12.1 शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यकता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है
1.12.2 सार्वजनिक प्राधिकरणों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार
1.12.3 सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुसार
1.12.4 संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन एवं प्रकाशित करना लागू नहीं
1.13 स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश लागू नहीं
2. बजट और कार्यक्रम
2.1 प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण आदि पर रिपोर्ट शामिल हैं। [धारा 4(1)(बी)(xi)]
2.1.1 सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट शून्य
2.1.2 प्रत्येक एजेंसी और योजना कार्यक्रमों के लिए बजट -
2.1.3 प्रस्तावित व्यय शून्य
2.1.4 प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो लागू नहीं
2.1.5 किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट तथा वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं लागू नहीं
2.2 विदेशी और घरेलू दौरे
2.2.1 बजट वर्ष 2024-2025 के लिए 12.80 करोड़ रुपये के घरेलू दौरे
2.2.2 संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के मंत्रालयों और अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा विदेश और घरेलू दौरे
a) (a) भ्रमण किए गए स्थान, (b) यात्रा की अवधि, (c) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या, (d) यात्रा पर व्यय
शून्य
2.2.3 खरीद से संबंधित जानकारी
a) (a) नोटिस/निविदा पूछताछ, और यदि कोई हो तो शुद्धिपत्र, (b) प्रदान की गई बोलियों का विवरण जिसमें खरीदी जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल हैं, (c) संपन्न कार्य अनुबंध - उपरोक्त और ऐसे किसी भी संयोजन में, (d) वह दर/दरें तथा कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य संविदा निष्पादित की जानी है।
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की अधिकांश खरीद GeM पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
2.3 सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका [धारा 4 (i) (बी) (xii)]
2.3.1 गतिविधि कार्यक्रम का नाम लागू नहीं
2.3.2 कार्यक्रम का उद्देश्य
2.3.3 लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
2.3.4 कार्यक्रम/योजना की अवधि
2.3.5 कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य
2.3.6 सब्सिडी की प्रकृति/मान/आबंटित राशि
2.3.7 सब्सिडी अनुदान के लिए पात्रता मानदंड
2.3.8 सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि)
2.4 विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान
2.4.1 राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थाओं को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आबंटन लागू नहीं
2.4.2 उन सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है लागू नहीं
2.5 सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xiii)]
2.5.1 सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण लागू नहीं
2.5.2 प्रत्येक दी गई रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए (ए) पात्रता मानदंड (बी) रियायत / अनुदान और / या प्राधिकरणों की परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया (सी) रियायतें / परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता (डी) रियायतें / परमिट या प्राधिकरण प्रदान करने की तिथि लागू नहीं
2.6 सीएजी और पीएसी पैरा
  सीएजी और पीएसी के अनुच्छेद और इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई हैं लागू नहीं
3. प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस
3.1 नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]
3.1.1 प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं लागू नहीं
3.1.2 (क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, (ख) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय, (ग) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना और सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण लागू नहीं
3.1.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो लागू नहीं
3.1.4 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लागू नहीं
3.1.5 रियायत समझौते लागू नहीं
3.1.6 संचालन और रखरखाव मैनुअल लागू नहीं
3.1.7 पीपीपी के कार्यान्वयन के भाग के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज लागू नहीं
3.1.8 शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है लागू नहीं
3.1.9 आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी लागू नहीं
3.1.10 निजी क्षेत्र के पक्ष (रियायती आदि) के चयन की प्रक्रिया लागू नहीं
3.1.11 पीपीपी परियोजना के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान लागू नहीं
3.2 क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का ब्यौरा उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1)(सी)]
3.2.1 महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें ताकि प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक बनाया जा सके; पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/कानून लागू नहीं
3.2.2 सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें लागू नहीं
3.2.3 नीति निर्माण से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना लागू नहीं
3.3 सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)]
3.3.1 संचार के सबसे प्रभावी साधन का उपयोग; इंटरनेट (वेबसाइट) हाँ
3.4 सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच का प्रारूप [ धारा 4(1)(बी) ]
3.4.1 सूचना मैनुअल/हैंडबुक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है हां, संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित
3.4.2 मुद्रित प्रारूप हाँ
3.5 सूचना पुस्तिका/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)]
3.5.1 उपलब्ध सामग्रियों की सूची : निःशुल्क संस्थान की वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है
3.5.2 मध्यम की उचित लागत पर  -do-
4. ई-गवर्नेंस
4.1 वह भाषा जिसमें जानकारी मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है
4.1.1 (i) अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी
4.1.2 (ii) स्थानीय भाषा/स्थानीय भाषा Hindi
4.2 सूचना मैनुअल/हैंडबुक को अंतिम बार कब अद्यतन किया गया था?
4.2.1 वार्षिक अद्यतन की अंतिम तिथि 08.05.2025 
4.3 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [ धारा 4(1)(बी)(xiv)]
4.3.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण सभी प्रकार की जानकारी
4.3.2 दस्तावेज़/रिकॉर्ड का नाम/शीर्षक/अन्य जानकारी कार्यालय आदेश, प्रारूप, मैनुअल, पुस्तिका आदि
4.3.3 स्थान जहां उपलब्ध है आरटीआई अनुभाग और वेबसाइट के अन्य प्रासंगिक अनुभागों के अंतर्गत
4.4 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xv)]
4.4.1 सुविधाओं का नाम एवं स्थान संस्थान की वेबसाइट
4.4.2 उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण सभी नियम और कानून
4.4.3 सुविधा के कार्य घंटे कार्यालय के कार्य समय
4.4.4 संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल) निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर (प्रशासन), आईजीएनएफए
फ़ोन :0135-2757316/0135-2753074
ई-मेल :director [at] ignfa [dot] gov [dot] in,apadmn [at] ignfa [dot] gov [dot] in
4.5 ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4 (i) (बी) (xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है
4.5.1 शिकायत निवारण तंत्र सभी शिकायतों का निवारण गठित संबंधित समितियों द्वारा किया जाता है 
4.5.2 आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों और उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण प्राप्त: 35
उतारू: 35
4.5.3 पूर्ण हो चुकी योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची लागू नहीं
4.5.4 चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची लागू नहीं
4.5.5 ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण लागू नहीं
4.5.6 वार्षिक रिपोर्ट -
4.5.7 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)  
4.5.8 ए) कोई अन्य जानकारी जैसे - (ए) नागरिक चार्टर, (बी) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी), (सी) छह मासिक रिपोर्ट, (डी) नागरिक चार्टर में निर्धारित बेंचमार्क के खिलाफ प्रदर्शन लागू नहीं
4.6 आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान
4.6.1 प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदनों का विवरण प्राप्त : 35, उतारू : 35
https://www.ignfa.gov.in/receipt-disposal-of-rti-application-received-2nd-new-2609.pdf (पी डी एफ | 180 के. बी | English)
4.6.2 प्राप्त अपीलों और जारी आदेशों का विवरण प्राप्त : 03, उतारू: 03
4.7 संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [ धारा 4(1)(डी)(2)]
4.7.1 पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण संसदीय प्रश्नों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संप्रेषित किया जाता है और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित अनुभागों को समय पर उत्तर दिया जाता है।
https://www.ignfa.gov.in/replies-to-question-asked-in-the-parliament.pdf (पी डी एफ | 100 के. बी | English)
5. निर्धारित जानकारी
5.1 ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [एफ.सं. 1/2/2016-आईआर दिनांक 17/08/2016, एफ.सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15/04/2013]
5.1.1 नाम और ब्यौरा – (ए) वर्तमान सीपीआईओ और एफएए, 1.1.2015 से पहले के सीपीआईओ और एफएए

(a) वर्तमान सीपीआईओ एवं एफएए

(i) सुश्री अजीता लोंगजाम ,
एसोसिएट प्रोफेसर (प्रशासन)/सीपीआईओ

(ii) श्री राज कुमार बाजपेयी,
अतिरिक्त निदेशक, आईजीएनएफए, देहरादून
08.10.2020 से अब तक

(b) पहले सीपीआईओ :
i) श्री राज कुमार बाजपेयी,
    प्रोफ़ेसर

(c) पहले एफएए :
i) श्री एस.के. अवस्थी,
अपर निदेशक

5.1.2 स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के ऑडिट का विवरण (ए) ऑडिट की तिथियां(बी) किए गए ऑडिट की रिपोर्ट 21/10/2022
5.1.3 संयुक्त सचिव/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पद से नीचे न होने वाले नोडल अधिकारियों की नियुक्ति (ए) नियुक्ति की तिथि (बी) अधिकारियों के नाम और पदनाम 11.10.2024
सुश्री अजीता लोंगजाम,  सह - प्राध्यापक
CPIO
5.1.4 स्वप्रेरणा प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्शदात्री समिति(क)    गठन की तिथियाँ(ख)   अधिकारियों के नाम और पदनाम लागू नहीं
5.1.5 आरटीआई के तहत अक्सर मांगी जाने वाली सूचनाओं की पहचान करने के लिए आरटीआई में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/एफएए की समिति(ए)    गठन की तारीखें(बी)   अधिकारियों के नाम और पदनाम 1. श्री राज कुमार बाजपेयी, 
अतिरिक्त निदेशक, आईजीएनएफए
2. सुश्री अजीता लोंगजाम ,
एसोसिएट प्रोफेसर (प्रशासन)/सीपीआईओ
3. श्री ललित मलिक
सहायक (कार्यालय) एवं एपीआईओ
6. स्वयं की पहल पर प्रकट की गई जानकारी
6.1 मद/सूचना का खुलासा किया गया ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। अनिवार्य प्रकटीकरण आईजीएनएफए, देहरादून की वेबसाइट पर पहले से ही अपलोड किया गया है
6.2 भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशा-निर्देश (आईआईएफएम) का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया)
6.2.1 क्या एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है और इसकी वैधता क्या है लागू नहीं
6.2.2 क्या वेबसाइट पर प्रमाणपत्र दिखाया गया है? लागू नहीं
पेज अद्यतन तिथि: 26-06-2025
वेबसाइट अद्यतन तिथि: 10-07-2025
आगंतुक संख्या: 30352