राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशों और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विषय पर विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 13 अगस्त, 1997 के निर्णय के निर्देशों के कार्यान्वयन में जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इस अकादमी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत समिति का विधिवत गठन किया था। मौजूदा अध्यक्ष/सदस्य के स्थानांतरण आदि के बाद शिकायत समिति की संरचना को संशोधित किया गया था। महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए आईजीएनएफए में इस समिति को अब 3 जुलाई, 2024 को पुनर्गठित किया गया है। आईसीसी के अधिनियम और नियम, भूमिका, कार्य आदि के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:
क्र.सं. | शीर्षक | डाउनलोड करना |
1. | कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम एवं नियम 2013 | (4.38 एम. बी) |
2. | कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर पुस्तिका | (3.30 एम. बी) |
3. | आंतरिक शिकायत समिति की संरचना | (169 के. बी) |
4. | कार्यालय ज्ञापन 16-07-2015 | (296 के. बी) |
महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत या तो कागज के रूप में या ई-मेल भेजकर sarita [dot] ifs [at] nic [dot] in पर की जा सकती है। अधिनियम में प्रावधान है कि पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत आईसीसी या एलसीसी (यदि शिकायत नियोक्ता के खिलाफ है) को घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर और घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कर सकती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के अनुसार, यदि पीड़ित महिला अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, तो अन्य बातों के साथ-साथ उसके रिश्तेदार या दोस्त या उसके सहकर्मी या राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है, पीड़ित महिला की लिखित सहमति से शिकायत दर्ज करा सकता है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए 24 जुलाई, 2017 को यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (शी-बॉक्स) नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की। शी-बॉक्स केंद्र सरकार (केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों आदि) के किसी भी कार्यालय में काम करने वाली या वहां जाने वाली महिलाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक पहल है।
एक बार जब कोई शिकायत शी-बॉक्स में जमा हो जाती है, तो उसे सीधे संबंधित मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय आदि की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को भेज दिया जाएगा, जिसके पास शिकायत की जांच करने का अधिकार है। शी-बॉक्स शिकायतकर्ता और नोडल प्रशासनिक प्राधिकरण दोनों को आईसीसी द्वारा की गई जांच की प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है।
क्र.सं. | नाम | पद का नाम | आईसीसी में जैसे | संपर्क नंबर | ईमेल आईडी |
1. | सुश्री सरिता कुमारी | अतिरिक्त प्रोफेसर | अध्यक्ष | +91-8586900294 | sarita [dot] ifs [at] nic [dot] in |
2. | श्री गजेन्द्र प्रकाश नरवणे | कोर्स डायरेक्टर सीनियर बैच | सदस्य | +91-7083790204 | ms273 [at] ifs [dot] nic [dot] in |
3. | श्रीमती अजीता लोंगजाम | सह - प्राध्यापक | सदस्य | +91-9410931347 | ajeeta [dot] ifs [at] gov [dot] in |
4. | श्री कुणाल अंगरीश | कोर्स डायरेक्टर जूनियर बैच | सदस्य | +91-7579216945 | kunal [dot] angrish [at] ignfa [dot] gov [dot] in |
5. | सुश्री मोनीदीपा शर्मा | एन.जी.ओ., सदस्य | सदस्य | +91-9412923373 | monideepas [at] yahoo [dot] co [dot] uk |
6. | सुश्री अरविंदर कौर | स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 | सदस्य | +91-8077655726 | akignfa [at] gmail [dot] com |