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राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशों और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विषय पर विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 13 अगस्त, 1997 के निर्णय के निर्देशों के कार्यान्वयन में जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इस अकादमी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत समिति का विधिवत गठन किया था। मौजूदा अध्यक्ष/सदस्य के स्थानांतरण आदि के बाद शिकायत समिति की संरचना को संशोधित किया गया था। महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए आईजीएनएफए में इस समिति को अब 3 जुलाई, 2024 को पुनर्गठित किया गया है। आईसीसी के अधिनियम और नियम, भूमिका, कार्य आदि के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं. शीर्षक डाउनलोड करना
1. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम एवं नियम 2013
(पीडीएफ)
(4.38 एम. बी)
(अंग्रेजी)
2. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर पुस्तिका
(पीडीएफ)
(3.30 एम. बी)
(अंग्रेजी)
3. आंतरिक शिकायत समिति की संरचना
(पीडीएफ)
(178 के. बी)
(अंग्रेजी)
4. कार्यालय ज्ञापन 16-07-2015
(पीडीएफ)
(296 के. बी)
(अंग्रेजी)

शिकायत प्रक्रिया :

महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत या तो कागज के रूप में या ई-मेल भेजकर sarita [dot] ifs [at] nic [dot] in पर की जा सकती है। अधिनियम में प्रावधान है कि पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत आईसीसी या एलसीसी (यदि शिकायत नियोक्ता के खिलाफ है) को घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर और घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कर सकती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के अनुसार, यदि पीड़ित महिला अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, तो अन्य बातों के साथ-साथ उसके रिश्तेदार या दोस्त या उसके सहकर्मी या राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है, पीड़ित महिला की लिखित सहमति से शिकायत दर्ज करा सकता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए 24 जुलाई, 2017 को यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (शी-बॉक्स) नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की। शी-बॉक्स केंद्र सरकार (केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों आदि) के किसी भी कार्यालय में काम करने वाली या वहां जाने वाली महिलाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक पहल है।

एक बार जब कोई शिकायत शी-बॉक्स में जमा हो जाती है, तो उसे सीधे संबंधित मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय आदि की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को भेज दिया जाएगा, जिसके पास शिकायत की जांच करने का अधिकार है। शी-बॉक्स शिकायतकर्ता और नोडल प्रशासनिक प्राधिकरण दोनों को आईसीसी द्वारा की गई जांच की प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है।

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आंतरिक शिकायत समिति की संरचना - महिलाएं

क्र.सं. नाम पद का नाम आईसीसी में जैसे संपर्क नंबर ईमेल आईडी
1. श्रीमती अजीता लोंगजाम सह प्राध्यापक अध्यक्ष +91-9410931256 ajeeta [dot] ifs [at] gov [dot] in
2. डॉ. एस. एस. बिष्ट, एफ आर आई, देहरादून प्रमुख और वैज्ञानिक ई सदस्य +91-9482594201 ssbisht[at]icfre[dot]org
3. सुश्री मोनिदीपा शर्मा एन.जी.ओ. सदस्य सदस्य +91-9412923282 monideepas [at] yahoo [dot] co [dot] uk
4. श्री कुणाल अंग्रिश कोर्स डायरेक्टर सीनियर बैच सदस्य +91-7579216854 kunal [dot] angrish [at] ignfa [dot] gov [dot] in
5. श्रीमती अजीता लोंगजाम कोर्स डायरेक्टर, जूनियर बैच सदस्य +91-9410931256 ajeeta [dot] ifs [at] gov [dot] in
6. सुश्री अरविंदर कौर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 सदस्य +91-8077655635 akignfa [at] gmail [dot] com

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